Khadya Suraksha Yojana Online Apply: सभी को मिलेगी मुफ़्त में राशन सामग्री, ऐसे जोड़ें अपना नाम

Khadya Suraksha Yojana Online Apply


Khadya Suraksha Yojana Online Apply: राजस्थान सरकार द्वारा NFSA पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया गया है। यदि आप भी खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाना चाहते है तो अब आप सरकार द्वारा शुरू किए गए राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के NFSA (National Food Security Portal) पोर्टल पर जाकर इसमे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी सहायक केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते है। इस योजना में आवेदन से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आज के इस आर्टिकल में दी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

सन् 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू किया। इस अधिनियम के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को कम कीमत पर खाद्यान राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। इस खाद्यान सामग्री में गेहूं, चावल, मोटे अनाज आदि सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान सामग्री प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास राशन कार्ड का होना आवश्यक है, राशन कार्ड खो जाने के स्थिति में आपको पुनः नए राशन कार्ड के लिए आपके राशन विक्रेता से संपर्क करना होगा।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना पात्रता

यदि आप भी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करना चाहते है तो हम आपको बता दे की इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन कर्त्ता का राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। आवेदन करने वाले के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड धारक, इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता, वरिष्ट पेंशन प्राप्तकर्ता, पंजीकृत श्रमिक या मजदूर, लघु व सीमांत किसान आदि भी इस योजना में आवेदन कर सकते है।

आवश्यक दस्तावेज

खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • मोबाईल नंबर
  • जनआधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जाति व मूल निवास प्रमाण-पत्र

Khadya Suraksha Yojana Online Apply

यदि आप भी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निम्न प्रक्रिया की सहायता से आसानी से आवेदन कर सकते है-

  • सबसे पहले आपको राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in जाना है।
  • अब आपके सामने राजस्थान खाद्य सुरक्षा का होम पेज ओपन होगा।
  • अब इस होम पेज पर नए आवेदन हेतु दिए गए ऑप्शन पर जाए।
  • अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा।
  • इस पेज पर दिए गए ऑप्शन में से नए आवेदन हेतु अपील पत्र डाउनलोड करना है।
  • इसके बाद इस डाउनलोड किए हुए फॉर्म की छाया प्रतिलिपि अर्थात फोटोकॉपी कर ले।
  • इसके बाद इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
  • यह जानकारी आपका नाम, माता-पिता का नाम, स्थाई निवास, आधार व जनआधार संख्या, ग्राम पंचायत, जिला, परिवार के सदस्यों की जानकारी आदि है।
  • इसके साथ है आपको आवेदन फॉर्म कर साथ डाउनलोड किए गये शपथ पत्र को भी भरना है।
  • समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करे तथा एक बार जांच कर ले अन्यथा गलत जानकारी पाए जाने पर आपका आवेदन फॉर्म निरस्त किया जा सकता है।
  • अब इस शपथ पत्र को आवेदन फॉर्म कर साथ अटेच करना है।
  • इसके बाद आवश्यक सभी दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपि को आवेदन फॉर्म के साथ अटेच करना है।
  • अब इस आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी खाद्य विभाग में जमा करवाए।
  • अब विभाग द्वारा आपके पात्रता व दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
  • पात्रता पाए जाने की स्थिति में आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।

उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा सकते है।

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म pdf

नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप आसानी से राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?

भारत सरकार द्वारा सन् 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जिसके अंतर्गत निम्न आय वर्ग के योग्य परिवारों को न्यूनतम राशि में खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए क्या क्या चाहिए?

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा दस्तावेजों (जैसे- आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाईल नंबर आदि) की आवश्यकता होती है।


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